Traffic Challan Rules: क्या आपका भी कट गया है गलत ट्रैफिक चालान, तो ऐसे करें शिकायतसड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए आपको यातायात नियमों का पालन करना पड़ता है यदि यदि आप इन ट्रेफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका चालान काट दिया जाता है अलग-अलग ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर अलग-अलग प्रकार के चालान काटे जाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काट दिया जाता है यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है और आपका भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गलत चालान काट दिया गया है तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि गलत ट्रैफिक काटने पर आपको क्या करना चाहिए।
संबंधित अधिकारियों से करें शिकायत:
यदि ट्रैफिक पुलिस के द्वारा आपका गलत चालान काट दिया गया है तो ऐसे में आपको चिंता करने और परेशान होने के बजाय इसकी शिकायत करनी चाहिए इसकी शिकायत आप संबंधित ट्रैफिक पुलिस या फिर सीधे ट्रेफिक कमिश्नर, ट्रैफिक एसपी से कर सकते हैं और गलत ट्रैफिक चालान कटने की शिकायत करके गलत चालान भरने से बच सकते हैं।
गलत चालान कटने की शिकायत आप यहां भी कर सकते हैं:
गलत चालान काटने की शिकायत आप ऊपर बताए गए जगह के अलावा अपने राज्य के ट्रैफिक पुलिस की ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से भी दर्ज करा सकते हैं इसके साथ-साथ आप ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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इन सब के अलावा आप सीधे सोशल मीडिया के द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारी को टैग करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इस तरह से आप गलत तरह से काटे गए चालान को भरने से बच सकते हैं।
कोर्ट में कर सकते हैं शिकायत:
यदि आपका गलत तरीके से चालान काटा गया है और आप बहुत जगह अपनी शिकायत दर्ज करके थक गए हैं तो आप इसकी शिकायत सीधे कोर्ट में भी कर सकते हैं इस तरह कोर्ट में आप अपनी बात को रखकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए चालान को खारिज करवा सकते हैं और गलत चलन को भरने से बच सकते हैं।
वेबसाइट पर कैसे करें शिकायत?
गलत चालान कटने का शिकायत आप सीधे ई-चालान की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं जिसकी पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है-
- सबसे पहले आपको ई चालान की ऑफिशल वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर आपको कंप्लेंट का सेक्शन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आपके सामने एक Grievance System कब पेज ओपन होगा।
- इस पर आपको लॉगिन करना है।
- इसके पश्चात आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, और चालान नंबर जैसे डिटेल्स इसमें भरनी होगी।
- इसके पश्चात आपको सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
ऊपर बताई गई सारी प्रक्रिया को करने के पश्चात ई-चालान की ऑफिशल वेबसाइट पर आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी इसके पश्चात ट्रैफिक पुलिस विभाग के द्वारा आपकी शिकायत की जांच की जाएगी जिसकी अपडेट आपको दी जाएगी यदि आपको विभाग द्वारा कोई अपडेट नहीं मिलता है तो आप अपने कंप्लेंट के स्टेटस को ई चालान के पोर्टल पर जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं।