ITR Filing: टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान, 30 दिनों के अंदर आईटीआर वेरीफाई कर ले, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

ITR Filing: टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान, 30 दिनों के अंदर आइटीआर वेरीफाई कर ले, वरना भरना पड़ेगा जुर्मानाआयकर विभाग द्वारा अपने सभी कर दाताओं को सूचित किया जा रहा है आयकर (आईटी) अधिनियम 1961 के अनुसार, आईटीआर फाइल वेरिफिकेशन (सत्यापन) में देरी करने के विपरीत परिणाम हो सकते हैं क्योंकि जुलाई का महीना है इसलिए सभी करदाताओं द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी चल रही है क्योंकि लास्ट डेट 31जुलाई नजदीक आ रहा है ऐसे में सभी करदाता तमाम डॉक्यूमेंट जुताने के पश्चात इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिनों के अंदर वेरीफाई करना अत्यंत आवश्यक है यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और आपको महंगा जुर्माना भरना पड़ सकता हैं।

ITR Filing

इसीलिए आयकर विभाग द्वारा अपने सभी टैक्स पेयरों को यह सूचित किया जा रहा है की आइटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसको वेरीफाई करना अत्यंत आवश्यक है आईए जानते हैं कि आखिर आइटीआर को कैसे वेरीफाई किया जाता है जिससे आप जुर्माना भरने से बच सकते हैं।

ऐसे करें आइटीआर वेरीफाई:

आइटीआर को वेरीफाई करने के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या पहले से किसी बैंक खाता या डिमैट अकाउंट के द्वारा रिटर्न को ई वेरीफाई किया जा सकता है यदि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप आईटीआर-वी की फिजिकल कॉपी सीधे बेंगलुरु में केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी को भेज सकते हैं आजकल मुख्यतः लोगों में आइटीआर रिटर्न को ई वेरीफाई करना पॉपुलर क्योंकि यह बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आपके आधार के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं इसके अतिरिक्त आप अपने पूर्व वैलिड बैंक खाता के द्वारा जनरेट ईवीसी या आपके पूर्व वैलिड डीमैट खाते के द्वारा जेनरेट इवीसी यह एटीएम (ऑफलाइन विधि) के द्वारा जेनरेट इवीसी या नेट बैंकिंग अथवा डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं।

इन्हें भी पढ़ें : अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ, मात्र 181 रुपए में मिल रही ढेर सारी सुविधाएं

ऐसे कंफर्म करें वेरिफिकेशन कंप्लीट:

जब आप अपना आइटीआर रिटर्न ई वेरीफाई करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक सक्सेसफुल मैसेज और एक ट्रांजैक्शन आईडी शो होता है जो की आयकर ई फीलिंग पोर्टल के साथ-साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी एक ईमेल आता है।

वेरिफिकेशन में चुके तो भरना पड़ेगा जुर्माना:

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा अपने टैक्स पेयर्स यह सूचना पहले ही दे दी गई है यदि टैक्स फाइल करने के बाद अगर 30 दिन बीत चुके हैं तो आपके वेरिफिकेशन की तारीख को ही टैक्स फाइल करने की तारीख मानी जाएगी और लेट वेरिफिकेशन करने से धारा 234एफ के तहत लेट फाइन लगेगा तथा 31 मार्च 2024 की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अधिसूचना संख्या 2/2024 के अनुसार और भी दूसरे परिणाम भुगतने पड़ सकते है।

5 लाख तक की कुल आय के लिए 1000 रुपए तक विलंब शुल्क तथा 5 लाख से अधिक की कुल आय के लिए 5000 रुपए विलंब शुल्क है अर्थात आपको ऊपर बताए गए विलंब शुल्क के अनुसार जुर्माना भरना होगा।

Leave a Comment