Mukhyamantri Kanyadan Yojana: वर्तमान समय में सभी राज्यों के सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है जिसमें से कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई है सरकार द्वारा इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक लाभकारी योजना है इस योजना के द्वारा किन-किन बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा इसकी पूरी जानकारी हमने इस आर्टिकल में उपलब्ध कराई है अतः इस योजना को विस्तार से जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा राजस्थान के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक अनुदान प्रदान करना है ताकि राज्य में कन्या भ्रूण हत्या, कन्या वध, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा आदि को कम किया जा सके, इस योजना के अंतर्गत कन्या को दी जाने वाली सहायता राशि को हथलेवा राशि कहा जाता है।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है इस योजना को कन्या शादी सहयोग योजना के नाम से भी जाना जाता है जो कि योजना का लोक प्रचलित नाम है इस योजना में यदि आवेदन करने वाली कन्या यदि शिक्षित है तो इस योजना के अंतर्गत आवेदिका कन्या को अतिरिक्त धनराशि दी जाती है ताकि कन्याओं को उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए भी प्रेरित किया जा सके।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में हथलेवा राशि के रूप में कन्या यदि ST/SC अथवा अल्पसंख्यक वर्ग की है तो ₹31000 दिए जाते हैं जिसमें से यदि कन्या दसवीं पास है तो ₹10000 अतिरिक्त राशि के रूप में दी जाती है साथ ही साथ यदि कन्या के स्नातक पास होने पर उसे ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है इस प्रकार कुल 51 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे इसी प्रकार यदि कन्या किसी भी वर्ग की बीपीएल कार्ड धारक परिवार से, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं अथवा विधवा महिला की कन्या होने की स्थिति में हथलेवा राशि के रूप में 21000 रुपए तथा यदि कन्या दसवीं पास होने की स्थिति में अतिरिक्त ₹10000 की राशि तथा कन्या के स्नातक पास होने की स्थिति में ₹20000 की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है इस प्रकार कुल 41000 कन्याओं को प्रदान किया जाता है।
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता:
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य की कन्याओं को दिया जाएगा।
- पालनहार योजना का लाभ देने वाली सभी बालिकाएं इसकी पात्र होगी।
- स्वयं विधवा महिला तथा उसकी बालिकाएं
- ऐसी बालिकाएं जो राज्य राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं वह सभी इस योजना के लिए पात्र होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय बालिका वधू की उम्र 18 वर्ष तथा वर्ग की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक का जन आधार तथा बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र मूल
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता का पासबुक
- कन्या और व दोनों का जन्म प्रमाण पत्र
- सामाजिक पेंशन प्राप्त करता के लिए उनका पेंशन कार्ड
- बालिका यदि पालनहार योजना की लाभार्थी है तो उनका पालनहार कार्ड
- अनाथ बालिका के लिए उसके माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कन्या की शैक्षणिक दस्तावेज अंक सूची आदि
- वर वधु दोनों की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो
ऊपर बताए गए दस्तावेजों के अलावा इस योजना का लाभ लेने के लिए स्वैग घोषणा पत्र की भी जरूरत होती है जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा की बालिका या उसके परिवार के सभी दस्तावेज प्रमाणित हैं। यदि दिए गए दस्तावेजों में किसी प्रकार की धांधली पाई जाती है तो इसके लिए आवेदनकर्ता और उसके अभिभावक जिम्मेदार होंगे।
सीएम कन्यादान योजना के लिए आवेदन:
अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप शादी से एक महीने पहले या फिर 6 महीने बाद तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आप नजदीकी ई मित्र से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जाता है ऑप्शन भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।